मरोजगार समृद्धि ऋण योजना"/ "प्रधानमंत्री रोजगार योजना" (PMRY)
(रुपये 5,00,000 से 10,00,000 रुपये तक का ऋण 4.5% ब्याज दर प्रतिवर्ष)
[ऋण चुकाने की अवधि अधिकतम 3 से 7 वर्ष की अवधि]
भारत इंटरप्राइजेज फाइनेंस सर्विसेज साल्यूशंस द्वारा "रोजगार समृद्धि ऋण योजना"/प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) का मतलब है "रोजगार समृद्धि ऋण योजना"। यह एक ऐसी योजना है जो बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को विकसित करने के लिए ऋण प्रदान करती है। इस योजना के तहत, सरकार विभिन्न सब्सिडी और रियायतें प्रदान करती है, जिससे युवाओं को व्यवसाय शुरू करना आसान हो जाता है।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- रोजगार के अवसर पैदा करना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- स्वरोजगार को बढ़ावा देना: यह योजना युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें स्वरोजगार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: इस योजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।
योजना के लाभ
- सब्सिडी: इस योजना के तहत, सरकार बेरोजगार युवाओं को ऋण राशि का एक निश्चित प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है।
- ब्याज रियायतें: इस योजना के तहत, ऋण की ब्याज दर कम होती है, जिससे युवाओं को ऋण चुकाना आसान हो जाता है।
- ऋण की आसान उपलब्धता: इस योजना के तहत, ऋण देने वाली संस्थाएं ऋण की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाती हैं।
- ट्रेनिंग और मार्गदर्शन: इस योजना के तहत, सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।
योजना के लिए पात्रता
- बेरोजगार युवा: यह योजना मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए है।
- व्यवसाय की योजना: युवाओं को एक व्यवहार्य व्यवसाय की योजना होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: कुछ योजनाओं में शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है।
- आवेदन पत्र भरें: युवाओं को ऋण देने वाली संस्था भारत इंटरप्राइजेज फाइनेंस सर्विसेज साल्यूशंस द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को भरना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें: युवाओं को ऋण देने वाली भारत इंटरप्राइजेज फाइनेंस सर्विसेज साल्यूशंस संस्था द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- ऋण स्वीकृत होने पर: ऋण स्वीकृत होने पर, युवाओं को ऋण राशि प्राप्त होगी।
निष्कर्ष
भारत इंटरप्राइजेज फाइनेंस सर्विसेज साल्यूशंस "रोजगार समृद्धि ऋण योजना" एक महत्वपूर्ण योजना है जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करती है। इस योजना के तहत, सरकार विभिन्न सब्सिडी और रियायतें प्रदान करती है, जिससे युवाओं को व्यवसाय शुरू करना आसान हो जाता है।
योजना की विशेषताएं
- PMRY केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है
- अपने व्यवसाय की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए 15-20 दिनों के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है
- इस योजना का प्रमुख निकाय लघु, ग्रामीण और कृषि उद्योग मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त है
- आयुक्त/निदेशक उद्योग देश के चार महानगरों को छोड़कर राज्य स्तर पर इस योजना को लागू करते हैं
- हर तिमाही, राज्य स्तरीय PMRY समिति, योजना की प्रगति की जांच करती है
- इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां देश के महानगरीय शहर हैं
- छोटे चाय बागानों, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन और बागवानी के क्षेत्रों को बढ़ाना
- लाभार्थी के व्यवसाय के आरंभ के लिए आसान समान मासिक किस्तें (EMI)
PMRY योजना में बदलाव
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आयु सीमा 25 वर्ष से 45 वर्ष कर दी गई है
- योजना के तहत शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा से घटाकर 8वीं कक्षा तक कर दी गई है
- प्रति प्रोजेक्ट लागत की अधिकतम सीमा भी 1 लाख रु. से बढ़ाकर 3 लाख रु. तक कर दी गई है
- योजना कृषि और संबद्ध गतिविधियों को कवर करेगी और प्रत्यक्ष कृषि कार्यों को शामिल करेगी, जैसे खाद और इसकी खरीद, फसल उगाना, आदि
- प्रति समूह को अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं
PMRY के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- ड्राइविंग लाइसेंस
- EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
- प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्रोफाइल की एक कॉपी
- अनुभव, योग्यता, तथा अन्य सर्टिफिकेट
- जन्मतिथि का प्रमाण (SSC सर्टिफिकेट या स्कूल TC)
- 3 साल के आवास का प्रमाण, राशन कार्ड या अन्य
- MRO (मंडल रेवेन्यु ऑफिसर) के द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट
- जाति सर्टिफिकेट (अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो)
PMRY का लक्ष्य
2 साल 6 महीने में सेवा और व्यापार क्षेत्र में 7 लाख छोटे व्यवसायों की स्थापना करना है। छोटे उद्योग (SSI) का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होता है। ये उद्योग और स्थानीय बाज़ार से लाभ कमाते हैं।
PMRY – विशेषताएं व योग्यता शर्तें
| शर्त |
विवरण |
| आयु |
18 से 35 वर्ष के सभी साक्षर लोगों के लिए |
| शैक्षणिक योग्यताएं |
8वीं पास |
| ब्याज़ दर |
सामान्य ब्याज़ दर |
| भुगतान का समय |
मोराटोरियम पीरियड के बाद 3 से 7 साल तक |
| पारिवारिक इनकम |
लाभार्थी और पत्नी व उसके माता/पिता की कुल इनकम 40,000/ माह से अधिक न हो |
| निवास |
3 साल से अधिक उस स्थान का निवासी |
| डिफॉल्टर |
किसी भी राष्ट्रीयकृत फाइनेंशियल संस्थान/ बैंक/ सहकारी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |
| सब्सिडी व मार्जिन मनी |
प्रजेक्ट की लागत के 15% तक सब्सिडी सीमित होगी। एक व्यक्ति को अधिकतम 7,500 रु. तक |
| गिरवी |
1 लाख रु. तक के प्रोजेक्ट के लिए कुछ गिवरी रखने की ज़रूरत नहीं है |
| आरक्षण |
दलित (SC/ST), महिलाएं |
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